एमपी पहला राज्य, जहां धर्मांतरण पर फांसी की तैयारी:पहले से लव-जिहाद पर 10 साल तक सजा, लेकिन आसान नहीं होगी नए कानून की राह

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में धर्मांतरण पर फांसी की सजा देने की बात की है। यादव ने 8 मार्च को भोपाल में महिला दिवस के एक कार्यक्रम में कहा कि मप्र में लागू धार्मिक स्वतंत्रता कानून में सरकार फांसी का प्रावधान कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान करेगा।
अभी इस कानून के तहत अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है। सीएम के इस बयान पर कानून के जानकारों की राय अलग-अलग है। कुछ का मानना है कि सरकार के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं होगा। जबकि किसी का कहना है कि सरकार कानून में संशोधन कर फांसी की सजा का प्रावधान कर सकती है। मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में लागू हुआ था।
आखिर मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या दूसरे राज्यों में ऐसा कोई प्रावधान है? क्या कानून में संशोधन करना ही पर्याप्त होगा? इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं।

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