रायसेन में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई:खड़ी फसल के पास भूसा मशीन चलाने और नरवाई जलाने पर खेत मालिक-चालक पर केस दर्ज
रायसेन/ में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के आदेश का उल्लंघन करने पर शनिवार को खेत मालिक सहित चालक पर एफआईआर दर्ज की गई है।
दरअसल कलेक्टर ने खड़ी फसल के 2 किलोमीटर के दायरे में भूसा मशीन चलाने और नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया था।
रायसेन तहसील के ग्राम धनौरा में इस आदेश की अवहेलना की गई। यहां नरवाई जलाकर भूसा मशीन से काम किया जा रहा था। एसडीएम मुकेश सिंह ने कार्रवाई करते हुए खेत मालिक पप्पू कुर्मी और ट्रैक्टर चालक पवन आदिवासी के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
10 दिनों तक प्रतिबंध लगाया था
दोनों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर ने जिले में अगले 10 दिनों तक यह प्रतिबंध
मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर ने जिले में अगले 10 दिनों तक यह प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध का कारण भूसा मशीन से निकलने वाली चिंगारी है। इससे नरवाई और खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं हो रही थीं।

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