फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन नाम कराई:मुरादाबाद में धोखाधड़ी और जालसाजी में 7 के खिलाफ FIR

मुरादाबाद पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपियों में महबूब हुसैन, उसके बेटे रेहान, भाई मकबूल हुसैन, पत्नी हदीसा, मकसूद और उसके तीन बेटे रिजवान, इरफान और फुरकान शामिल हैं।
आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर छोटे नाम के व्यक्ति की भूमि पर अपना नाम उत्तराधिकार के रूप में दर्ज करा लिया। शिकायतकर्ता, मोहम्मद फैजान ने सी मामले की शिकायत एसएसपी से की, एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। थाना गलशहीद के असलतपुरा निवासी, फैजान का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर कोर्ट में दाखिल किया और भूमि को अपने नाम पर दर्ज करा लिया।
15 जनवरी 1999 में हुई थी छोटे की मौत गागन वाली मैनाठेर निवासी छोटे की मौत 15 जनवरी 1999 को हो गई थी। उनके बेटे मकबूल ने 9 अगस्त 1999 को आवेदन करके रजिस्ट्रेशन नंबर 1614 पर 12 अगस्त 1999 को नगर निगम कार्यालय से मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कराया था।
इसके बाद, मकसूद ने एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर-684 पर 17 फरवरी 2024 को बनवाया, जिसमें मृत्यु की तारीख 2 अप्रैल 1998 में दिखाई गई। इस फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को सिविल कोर्ट में दाखिल कर दिया गया।
फैजान के अनुसार, इसके बाद आसिम ने मकसूद के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। कोर्ट ने नगर निगम के मृत्यु पंजीकरण लिपिक गय्यूर अहमद को तलब किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर-1612 पर जारी मृत्यु प्रमाणपत्र को सही बताया, जिसे मकबूल हुसैन ने बनाया था।
31 दिसंबर 1998 को मौत दिखाया गया कोर्ट ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने वाले मकसूद को धोखाधड़ी करने के आरोप में दंडित करने के लिए तलब किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मृतक छोटे के एक और बेटे, महबूब हुसैन ने एक और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाया, जिसमें 31 दिसंबर 1998 को मौत दिखाया गया है। इस मृत्यु प्रमाणपत्र को राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल को देकर छोटे की भूमि पर अपना नाम उत्तराधिकार के रूप में दर्ज करा लिया गया।
फैजान के अनुसार, छोटे ने अपने सगे पौते इरफान पुत्र मकसूद के नाम पर 8 जनवरी 1999 को रजिस्टर्ड वसीयत करके अपनी पूरी भूमि उसे दे दी थी। बाद में इरफान ने 10 अक्तूबर 2000 को कटघर के उड़पुरा निवासी मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद शहनवाज को बयनामा कर दिया था।
फैजान के मुताबिक, उसने हदीसा और अन्य आरोपियों के विरासत दर्ज को चैलेंज करते हुए तहसीलदार कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसी मुकदमे में आरोपियों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया है।
फैजान ने बताया कि आसिन और शाहनवाज ने 19 नवंबर 2022 को उनके पक्ष में भूमि का पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है। फिलहाल, मझोला पुलिस ने एसएसपी के आदेश के बाद, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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