आबकारी विभाग बरेली द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही में अवैध हाथ भट्टी मदिरा,देशी मदिरा एवं महुआ लाहन जब्त, 10 प्रकरण कायम,8 आरोपी मौके से गिरफ्तार
यसेन /कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा एवं सहायक आबकारी आयुक्त दीपक अवस्थी के निर्देशानुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुदीप तोमर (कंट्रोलर) एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सरिता चंदेल के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बरेली, राजेश विश्वकर्मा द्वारा क्षेत्र में अवैध मदिरा, विक्रय,परिवहन,संग्रहण एवं विनिर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्राप्त सूचनाओं एवं शिकायतों के आधार पर ग्राम कासिया पाटनी में आरोपिया मोना, बिशना, एवं तारा रायसिख के रिहायशी मकानों की तलाशी में तीनों के घरों से 3 केनो में भरी 35 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। पाटनी में ही स्थित झोरे में दबिश देकर 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई तथा 2 लोहे एवं 08 प्लास्टिक के ड्रमों में रखा हुआ करीबन 1500 किलोग्राम अवैध मदिरा निर्माण हेतु तैयारशुदा गुड मिश्रित महुआ लाहन जप्त किया जाकर लाहन को मय पात्रों के मौके पर विधिवत रूप से नष्ट किया। तदोपरांत ग्राम नारदखेड़ा पहुंच आरोपियों लक्ष्मी बाई रायसिख के मकान पर दबिश देकर उसे 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया। ग्राम नारदखेड़ा स्थित नहर के पास नाले में दविश देकर दो केनो में भरी हुई करीबन 30 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई तथा सात ड्रमों में भरा हुआ करीबन 1050 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर उसे विधिवत् रूप से मय ड्रमों के नष्ट किया। प्रवर्तन की अग्रिम कार्यवाही में ग्राम केवलाझिर में आरोपियों राजकुमारी रायसिख एवं कमलेश साहू के मकान पर दविश देकर दोनों को 25 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही ग्राम भारकच्छ में आरोपियों सत्यवती शिल्पी एवं नेपाल सिंह की किराना दुकान में दविश देकर 21 पाव देशी मदिरा के जप्त कर कब्जे आबकारी लिया गया। उक्तानुसार की गई कार्यवाही में कुल 10 न्यायालीन प्रकरण कायम किए गए जिसमें मौके से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा दो आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे जिनके विरुद्ध अज्ञात में प्रकरण कायम कर विवेचना में लिए गए। आज की कार्यवाही में कायम किए गए दस प्रकरण में 120 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा,21 पाव देशी मदिरा जप्त कर कब्जा आबकारी लिया गया तथा 2550 किलोग्राम अवैध मदिरा निर्माण हेतु तैयारशुदा गुड मिश्रित लाहन जप्त किया जाकर उसे मौके पर विधिवत सैंपल लिया जाकर मय पात्रों के नष्ट किया गया । उक्त आरोपियों के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)(क) तथा (च) के तहत प्रकरण कायम किये जाकर विवेचना में लिये गये।
उक्त कार्यवाही मे जप्त मदिरा एवं लाहन का बाज़ार मूल्य रुपए 281100 /- आंकलित किया गया।

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