बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- तलाक-ए-अहसन पर रोक नहीं:केवल तीन तलाक गैर-कानूनी; महिला की याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केवल तत्काल तीन तलाक पर रोक है, तलाक-ए-अहसन पर नहीं। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख ने कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत तलाक की परिभाषा में तलाक के वे रूप शामिल हैं, जिनका प्रभाव तत्काल होता है, या जिन्हें बदला नहीं जा सकता है।
इस कमेंट के साथ ही कोर्ट ने जलगांव के एक शख्स और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज शिकायत पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 के तहत 2024 में दर्ज मामले को खारिज कर दिया।
इस धारा के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, जिसे तलाक-ए-बिद्दत कहा जाता है, उसे तीन साल तक की जेल की सजा दी जाएगी।

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