पत्नी के हत्यारों पति को आजीवन कारावास की सजा

सीधी। सनसनी खेज मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस संबंध में जिला न्यायालय के मीडिया सेल द्वारा मिली जानकारी अनुसार मृतिका रोशनी साकेत निवासी भोलगढ जिला रीवा का विवाह आरोपी मनोज साकेत निवासी ग्राम रैदुअरिया अंतर्गत थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी के साथ हुआ था। मृतिका एवं आरोपी की एक 03 वर्ष की पुत्री है। दिनांक 12.05.2021 को सुबह करीब 10:00 बजे रोशनी साकेत का फोन उसके भाई अरूण साकेत निवासी भोलगढ जिला रीवा के मोबाइल पर आया और उसने बताया कि उसका पति मनोज सुबह से उसे गाली गुप्तार कर मारपीट कर रहा है, जिस पर फरियादी अरूण उक्त तथ्य की जानकारी अपने माता पिता को देकर मोटरसायकल से अपनी बहन के ससुराल ग्राम रैदुअरिया अंतर्गत थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी पहुंचा। जहां उसने अपने जीजा मनोज साकेत को बहन रोशनी साकेत के साथ आंगन में गाली गुप्तार करते देखा और उसी समय आरोपी मनोज ने आवेश में आकर हत्या करने के आशय से घर के आंगन में रखी टांगी उठाकर रोशनी के गर्दन एवं सिर पर मारा जिससे वह आंगन में ही गिर गई। तब घटनास्थल पर मौजूद उसके भाई अरूण साकेत ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और उसमें बहन रोशनी को बैठाकर उपचार हेतु रामपुर नैकिन अस्पताल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में ही उसकी बहन की मृत्यु हो गई। उक्त घटना की जानकारी फरियादी अरूण साकेत के द्वारा थाना रामपुर नैकिन में दी गई। जिस पर से देहाती मर्ग इंटीमेशन एवं देहाती प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करते हुए मर्ग कायम कर मर्ग जांच करते हुए अपराध क्रमांक 340/21 धारा 302 भा.द.सं. के तहत पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय रामपुर नैकिन में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र.क्र. 07/2021 में शासन की ओर से सशक् त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन की न्यायालय के द्वारा अभियुक् त मनोज उर्फ लाला साकेत तनय रामधनी साकेत उम्र 27 वर्ष, निवासी रैदुआरिया, थाना रामपुर नैकिन को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।