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महानिर्मिति में सलाहकार के पद पर भर्ती प्रक्रिया की जांच पड़ताल कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी,शिकायत पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे ने ऊर्जा विभाग के सचिव को उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं,आदेश जारी करने के बाद महानिर्मिति में खलबली मची हुई है,आपको बता दें कि,महानिर्मिति कंपनी मुख्यालय प्रकाश गड़ मुंबई द्वारा ठेका पद्धति पर सलाहकार के पद के लिए विज्ञापन क्रमांक 16/2024 प्रकाशित किया गया था,आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2025 दी गई थी,लेकिन महानिर्मिती कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया विज्ञापन में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं,जिम्मेदार अधिकारियों से इस प्रकार की गलती कैसे हो सकती है,आपको बता दें कि,सलाहकार पद के लिए चार निवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से दो उम्मीदवार योग्य और दो उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए गए है,महानिर्मिती कंपनी के रिटायर्ड जन संपर्क अधिकारी यशवंत मोहिते का 28 फरवरी 2025 समय 11,30 बजे अनुमोदन किया गया और संसाधन विभाग के कार्यकारी संचालक नितिन वाघ द्वारा यशवंत मोहिते को ठेका पद्धति पर सलाहकार के पद पर दिनांक 28 फरवरी 2025 को चयन किया गया,इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि,अपने करीबी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए यह खेल खेला गया है,सलाहकार के पद पर चयन प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्ट्राचार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है,बताया जाता है कि,महाजेनको के रिटायर्ड जन संपर्क अधिकारी यशवंत मोहिते महाराष्ट्र के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के पिए रह चुके हैं, महाजेनको के जन संपर्क अधिकारी रहते हुए पत्रकारों का फोन नहीं उठाने को लेकर अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए थे,सवाल यह उठता है कि,महानिर्मिती कंपनी के रिटायर्ड जन संपर्क अधिकारी यशवंत मोहिते को किस आधार पर सलाहकार के पद पर नियुक्ति की गई है, और किसके आदेश पर की गई और इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी,कही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मधुर संबंध तो नहीं हैं,इस बात को लेकर महाजेनको प्रशासन तथा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं,चयन प्रक्रिया की भ्रष्टाचार प्रतिबंध विभाग तथा ईडी द्वारा उचित जांच पड़ताल करने पर ओर भी गंभीर मामले उजगार हो सकते हैं, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इस ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री तथा ऊर्जा सचिव को ध्यान देने की जरूरत है,महाजेनको के अधिकारियों के इन दिनों अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं,बेरोजगारों को नज़र अंदाज़ कर रिटायर्ड कर्मचारियों को रोजगार दिया जा रहा है,महानिर्मिती कंपनी द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक में 26/2024 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि,सलाहकार के पद पर चयनित लाभार्थी को एक लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के अलावा घर किराया भत्ता और टेलीफोन/मोबाइल खर्च के लिए वेतन का 25% प्रति माह भुगतना किया जाएंगा चयनित उम्मीदवार को वाहन/कार की सुविधा और बिना सज, सज्जा वाला आवास उपलब्ध के अधीन प्रदान किया जाएगा इसके अलावा हर साल पूरा होने के बाद वेतन में 10% की बढ़ोतरी होंगी भोजन और आवास का चयनित अभ्यार्थी को दौरे के दौरान उप महाप्रबंधक मानव संसाधन के बराबर वास्तविक लागत के अनुसार कंपनी गेस्ट हाउस या होटल में भोजन और आवास उपलब्ध कराया जाएगा तथा चयनित अभ्यार्थी को महाजेनको कर्मचारी सेवा विनियम 2015 के अनुसार उप महाप्रबंधक मानव संसाधन के पद के समक्ष यात्रा का लाभ मिलेगा महत्वपूर्ण नियम व शर्ते उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 1 वर्ष के अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर की जाएगी जिसमें वार्षिक निष्पादन समीक्षा के लिए आधार पर 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है,सवाल यह उठता है कि, एक रिटायर्ड जन संपर्क अधिकारी को इतनी सारी सुविधाएं देने की जरूरत क्या, इस ओर संबंधित शासन व प्रशासन को गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है,अब यह देखना है कि, महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग के सचिव द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाति हैं, इस पर आम जनता की नजरें लगी हुई है, 1 min read

महानिर्मिति में सलाहकार के पद पर भर्ती प्रक्रिया की जांच पड़ताल कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी,शिकायत पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे ने ऊर्जा विभाग के सचिव को उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं,आदेश जारी करने के बाद महानिर्मिति में खलबली मची हुई है,आपको बता दें कि,महानिर्मिति कंपनी मुख्यालय प्रकाश गड़ मुंबई द्वारा ठेका पद्धति पर सलाहकार के पद के लिए विज्ञापन क्रमांक 16/2024 प्रकाशित किया गया था,आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2025 दी गई थी,लेकिन महानिर्मिती कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया विज्ञापन में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं,जिम्मेदार अधिकारियों से इस प्रकार की गलती कैसे हो सकती है,आपको बता दें कि,सलाहकार पद के लिए चार निवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से दो उम्मीदवार योग्य और दो उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए गए है,महानिर्मिती कंपनी के रिटायर्ड जन संपर्क अधिकारी यशवंत मोहिते का 28 फरवरी 2025 समय 11,30 बजे अनुमोदन किया गया और संसाधन विभाग के कार्यकारी संचालक नितिन वाघ द्वारा यशवंत मोहिते को ठेका पद्धति पर सलाहकार के पद पर दिनांक 28 फरवरी 2025 को चयन किया गया,इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि,अपने करीबी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए यह खेल खेला गया है,सलाहकार के पद पर चयन प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्ट्राचार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है,बताया जाता है कि,महाजेनको के रिटायर्ड जन संपर्क अधिकारी यशवंत मोहिते महाराष्ट्र के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के पिए रह चुके हैं, महाजेनको के जन संपर्क अधिकारी रहते हुए पत्रकारों का फोन नहीं उठाने को लेकर अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए थे,सवाल यह उठता है कि,महानिर्मिती कंपनी के रिटायर्ड जन संपर्क अधिकारी यशवंत मोहिते को किस आधार पर सलाहकार के पद पर नियुक्ति की गई है, और किसके आदेश पर की गई और इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी,कही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मधुर संबंध तो नहीं हैं,इस बात को लेकर महाजेनको प्रशासन तथा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं,चयन प्रक्रिया की भ्रष्टाचार प्रतिबंध विभाग तथा ईडी द्वारा उचित जांच पड़ताल करने पर ओर भी गंभीर मामले उजगार हो सकते हैं, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इस ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री तथा ऊर्जा सचिव को ध्यान देने की जरूरत है,महाजेनको के अधिकारियों के इन दिनों अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं,बेरोजगारों को नज़र अंदाज़ कर रिटायर्ड कर्मचारियों को रोजगार दिया जा रहा है,महानिर्मिती कंपनी द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक में 26/2024 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि,सलाहकार के पद पर चयनित लाभार्थी को एक लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के अलावा घर किराया भत्ता और टेलीफोन/मोबाइल खर्च के लिए वेतन का 25% प्रति माह भुगतना किया जाएंगा चयनित उम्मीदवार को वाहन/कार की सुविधा और बिना सज, सज्जा वाला आवास उपलब्ध के अधीन प्रदान किया जाएगा इसके अलावा हर साल पूरा होने के बाद वेतन में 10% की बढ़ोतरी होंगी भोजन और आवास का चयनित अभ्यार्थी को दौरे के दौरान उप महाप्रबंधक मानव संसाधन के बराबर वास्तविक लागत के अनुसार कंपनी गेस्ट हाउस या होटल में भोजन और आवास उपलब्ध कराया जाएगा तथा चयनित अभ्यार्थी को महाजेनको कर्मचारी सेवा विनियम 2015 के अनुसार उप महाप्रबंधक मानव संसाधन के पद के समक्ष यात्रा का लाभ मिलेगा महत्वपूर्ण नियम व शर्ते उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 1 वर्ष के अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर की जाएगी जिसमें वार्षिक निष्पादन समीक्षा के लिए आधार पर 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है,सवाल यह उठता है कि, एक रिटायर्ड जन संपर्क अधिकारी को इतनी सारी सुविधाएं देने की जरूरत क्या, इस ओर संबंधित शासन व प्रशासन को गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है,अब यह देखना है कि, महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग के सचिव द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाति हैं, इस पर आम जनता की नजरें लगी हुई है,

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