प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने के दिए गए निर्देशजिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में 08 मार्च लगेगी नेशनल लोक अदालत
रायसेन/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों में 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सोहाने की अध्यक्षता में जिला न्यायालय के व्हीसी कक्ष में अधिवक्ताओं के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा आगामी लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी, दीवानी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्रीलिटिगेशन आदि प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण सुनिश्चित कराने के दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सोहने सहित श्री अरविन्द रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी, श्री अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री विनयकांत चतुर्वेदी अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ रायसेन, श्री अजय कुमार सक्सेना चीफ लीगल एड डिफेंस कांउसिल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि 08 मार्च 2025 को जिला न्यायालय रायसेन सहित तहसील न्यायालयों में भी वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सम्पत्ति कर, जलकर एवं विद्युत संबंधी प्रकरणों के निराकरण में शासन की गाइडलाइन के अनुसार पक्षकारों को अधिभार में छूट भी प्रदान की गयी है।

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