हाईकोर्ट के निर्देश पर निकाय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत:मध्य प्रदेश में 13 सहायक मानचित्रकार और समयपाल बने उपयंत्री, पदस्थापना भी हुई

मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देश पर 13 सहायक मानचित्रकार और समयपाल को उपयंत्री के पद पर पदोन्नत किया है। यह कार्यवाही नगर पालिका परिषद सारणी के समयपाल महेश कुमार त्रिवेदी की याचिका पर आए फैसले के बाद हुई।

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। शासन द्वारा पदोन्नति न देने पर अवमानना याचिका दायर की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने 5 नवंबर 2024 तक पदोन्नति के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में मई 2016 से पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। इस दौरान करीब डेढ़ लाख कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

हालांकि, हाईकोर्ट से जीतकर आने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति मिल रही है। चार दिन पहले विधि विभाग के 125 कर्मचारियों को भी पदोन्नत किया गया। प्रदेश के कर्मचारी सरकार के इस रवैये से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन पदोन्नति संभव है, तो सभी कर्मचारियों को यह लाभ मिलना चाहिए। लेकिन शासन स्तर पर कर्मचारियों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है।