बाल विवाह की रोकथाम हेतु कार्यशाला सम्पन्न
कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता जैसे धर्मगुरू, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर, होटल, हलवाई, मैरिज गार्डन, टेंट, बैंड बाजा संचालक आदि के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री विनोद परस्ते, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती मंजूषा शर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्री मोहनलाल पटेल, हार्ड सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री सुशील शर्मा, जिले के विभिन्न सेवा प्रदाता, पियर्स ग्रुप, चाईल्ड लाईन, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी व पर्यवेक्षक आदि उपस्थित थे।
कार्यशाला में हार्ड सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री सुशील शर्मा द्वारा विवाह में सेवा प्रदान करने के पूर्व वर-वधु की विवाह योग्य आयु का परीक्षण करने के उपरांत विवाह योग्य आयु पूर्ण होने पर ही विवाह में सेवा प्रदान करने की समझाईश दी गई। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार से बाल विवाह में सेवा प्रदान करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अंतर्गत सेवा प्रदाता को दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा और या एक लाख रूपये अर्थदण्ड का प्रावधान है।

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