14.8 किलो सोना बेल्ट-जैकेट में छिपाया, कैसे पकड़ी गई IPS की एक्ट्रेस बेटी; विदेश से कितना गोल्ड ला सकते हैं
कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव दुबई से सोने की तस्करी करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़ी गईं। उन्होंने एक खास तरह की बेल्ट के सहारे 14.8 किलो सोना छिपा रखा था, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ है। पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जाने की वजह से रान्या एजेंसियों की नजर में थीं। वो कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के महानिदेशक पद पर तैनात एक IPS अधिकारी की सौतेली बेटी हैं।सवाल-1: रान्या राव को सोने की तस्करी करते हुए एयरपोर्ट पर रंगे हाथ कैसे पकड़ा गया?
जवाब: रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में रान्या राव ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ीं। पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई जा चुकी हैं, जबकि वहां न उनका कोई बिजनेस है और न ही कोई रिश्तेदार रहता है। इससे राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों को शक हुआ और उन पर निगरानी बढ़ा दी गई।
3 मार्च 2025 को रान्या राव दुबई की एक फ्लाइट से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचीं। वहां DRI की टीम पहले उन्हें ट्रैक कर रही थी। रान्या बेहद कॉन्फिडेंट दिख रही थीं। उनके चेहरे पर घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखे।
एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद को कर्नाटक के DGP की बेटी बताया, जिससे उन्हें एस्कॉर्ट मिल जाए और बिना तलाशी के एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएं। कॉन्स्टेबल बसवराज इसमें उनकी मदद करता था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार DRI की टीम ने रान्या को रास्ते में रोका, तो कॉन्स्टेबल बसवराज बोला- ‘क्या आप जानते हैं ये कौन हैं? ये DGP रामचंद्र राव की बेटी हैं।’
हालांकि, DRI पहले से तैयार थी और रान्या को बेंगलुरु के HRB लेआउट स्थित DRI हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए ले गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो बेल्ट और जैकेट में चालाकी से छुपाई गई 14.8 किलो सोने की ईंटें मिलीं। इस सोने की कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए है। रान्या को गिरफ्तार कर लिया गया।

रान्या राव से बरामद सोने की तस्वीर
DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु में लावेल रोड पर स्थित रान्या के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली। इसमें 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए।
4 मार्च यानी मंगलवार को रान्या को बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया।
सवाल-2: IPS की एक्ट्रेस बेटी रान्या दुबई से सोने की तस्करी में क्यों कूदीं?
जवाबः रान्या के सोने की तस्करी में कूदने की दो बड़ी वजहें हैं…
पहली वजहः रान्या को मिलने वाला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल
राजस्व खुफिया निदेशालय को CCTV फुटेज की पड़ताल से पता लगा कि पिछली 4 फ्लाइट्स के दौरान रान्या ने एक ही प्रोटोकॉल फॉलो किया।
जब रान्या एयरपोर्ट पहुंचतीं तो एक अधिकारी टर्मिनल पर मुलाकात करता और उन्हें बाहर ले जाता, जिससे रान्या का सिक्योरिटी चेक नहीं होता। जांच से बचाने के लिए रान्या को सरकारी गाड़ी में ले जाया जाता था।
इस प्रोटोकॉल की वजह से रान्या एयरपोर्ट से सोना निकालने की मुफीद शख्स थीं।
दूसरी वजह: सोने की एक खेप से करीब 51 लाख कमाई
IBJA के मुताबिक भारत में फिलहाल एक किलो सोने की कीमत 86.4 लाख रुपए है। जबकि दुबई में एक किलो सोने का ऑफिशियल रेट करीब 83 लाख रुपए है। अगर दुबई से 1 किलो सोना खरीदकर बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में लाकर बेच दें, तो 3.4 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे।
रान्या एक ट्रिप में करीब 15 किलो सोना लाती थीं। यानी उनकी एक ही ट्रिप से करीब 51 लाख रुपए का फायदा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 दिनों में रान्या ने दुबई की 4 ट्रिप मारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस रैकेट के साथ वो काम करती थीं, उसे प्रति किलो 1 लाख रुपए मिलते थे।
सवाल-3: अगर रान्या अपने पैसों से सोना खरीदकर ला रही थीं, तो इसमें गलत क्या है?
जवाबः दूसरे देश से भारत में सोना खरीदकर लाने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कस्टम ड्यूटी लगती है…
- अगर कोई पुरुष दुबई से 20 ग्राम तक सोना ला रहा है तो कोई चार्ज नहीं लगता। 20 से 50 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला रहा है तो 3% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर वह 50 से 100 ग्राम सोना ला रहा है तो 6% और 100 ग्राम से ज्यादा सोना लाने पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है।
- दुबई से सोना खरीद कर ला रही महिलाओं के लिए 40 ग्राम तक के सोने पर कस्टम ड्यूटी से छूट है। 40 से 100 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला रही हैं तो 3% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर 100 से 200 ग्राम सोना ला रही हैं तो 6% और 200 ग्राम से ज्यादा सोना लाने पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है।
- 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट 40 ग्राम है। हालांकि, बच्चों को अपने साथ आने वाले लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना पड़ता है।
तय सीमा से ज्यादा सोना लाने और उस पर टैक्स न चुकाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

रान्या राव (फाइल फोटो)
सवाल-4: क्या रान्या सोने की तस्करी के किसी बड़े रैकेट का हिस्सा हैं?
जवाबः रान्या कथित रूप से जिस तरह से सोना ला रही थीं, वो इंडिविजुअल स्मगलिंग जैसी लग रही है। इसमें दो-चार लोग ही शामिल होते हैं। जैसे-
- जनवरी 2024 में शारजाह से इंदौर आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री अपने साथ सोने का पेस्ट लेकर इंदौर आ रहा था। एयरपोर्ट पर जांच में पता चला कि उसके मलाशय में दो अंडाकार कैप्सूल हैं। इन्हें डॉक्टरों की देखरेख में निकाला गया। कैप्सूल में 625 ग्राम सोना पेस्ट के रूप में भरा गया था, जिसकी कीमत 34 लाख रुपए थी।
- जून 2024 में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दो विदेशी महिलाओं के पास 32.79 किग्रा सोना जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 19.15 करोड़ रुपए थी। आरोपी महिलाओं ने सोने को अपने अंडरगार्मेंट्स और बैगेज में छिपाकर रखा था।

- दिसंबर 2023 में दुबई से इंदौर आए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान उसके पास मौजूद पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट जैसी कई चीजों में सोना छिपाकर लाया गया था।
हालांकि DRI अधिकारियों को शक है कि रान्या राव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं। जांच एजेंसियां यही पता लगाने में जुटी हैं।
सवाल-5: दुबई से सोने की कॉमर्शियल स्मगलिंग कैसे होती है?
जवाबः कॉमर्शियल स्मगलिंग में पूरा गिरोह काम करता है। इसमें हवाई और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर तस्कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ का चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। देश में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में SEZ क्षेत्र बने हैं।
इन इलाकों में व्यापार, उत्पादन और अन्य कारोबारी गतिविधियां होती हैं। इन इलाकों में इस्तेमाल करने या निर्यात के लिए बनाए गए सामानों पर सीमा शुल्क और टैक्स से छूट रहती है।
- तस्कर SEZ में लाए जाने वाले सोने की मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। उदाहरण से समझें तो अगर 5 किग्रा सोने का आयात हो रहा है, तो तस्कर इसे 20 किलो बताते हैं।
- इसमें 5 किग्रा असली सोना होता है और बाकी 15 किग्रा नकली। इससे वे ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी-फ्री सोने का व्यापार कर सकते हैं।
- SEZ में सोना पहुंचने के बाद तस्कर सोने को 20 किग्रा होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद वे एयरपोर्ट या बंदरगाह से हैंडबेग के जरिए निर्यात करने के लिए सोना ले जा सकते हैं।
- मान लीजिए एजेंट A SEZ से सोने को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तभी एक अन्य एजेंट B भी सेम बैग और सोना लेकर एयरपोर्ट में दाखिल होता है।
- दोनों एजेंट किसी एकांत जगह या शौचालय में जाकर असली और नकली सोने के बैग एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद एजेंट A नकली सोना विदेश ले जाते हैं और असली सोना SEZ से बाहर निकल आता है। फिर सिक्योरिटी चेक पर पहले से जुगाड़ होने की वजह से बिना रोक-टोक के घरेलू बाजार में बिकने लगता है।
मई 2017 में जेद्दा से मुंबई आ रही फ्लाइट से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों की जांच में पता चला कि उन्होंने अपनी पानी की बॉटल के नीचे और बॉटल के ढक्कन के नीचे सोना छिपाया था। 21 यात्रियों ने लगभग 5.6 किलो सोने की तस्करी की थी, जिसकी कीमत करीब 1.70 करोड़ रुपए थी। यह सारे लोग लखनऊ के एक स्मगलिंग गुट के लिए काम करते थे।
सवाल-6: सोने की तस्करी के लिए भारत पसंदीदा जगह क्यों बनता जा रहा?
जवाब: 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय महिलाओं के पास 25 हजार टन से ज्यादा सोना गहने और अन्य रूप में मौजूद है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद सोने की मांग हमेशा बनी रहती है, क्योंकि भारतीय लोग पारंपरिक रूप से सोना जमा करते हैं।
भारतीयों की मांग के बराबर देश में इतना सोना खनन नहीं होता। भारत में हर साल सिर्फ करीब 1 टन सोना पैदा होता है, जो हुट्टी गोल्ड माइंस से आता है। इस वजह से ज्यादातर सोना आयात करना पड़ता है।
यही वह टर्निंग पॉइंट है जो भारत को सोने के तस्करों के लिए स्वर्ग बनाता है। हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करने की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इससे भुगतान घाटा (Current Account Deficit) पर ज्यादा दबाव पड़ता है।
आसान शब्दों में कहें तो जब किसी देश में निर्यात से ज्यादा आयात होता है तो भुगतान घाटा बढ़ता है। इससे बचने के लिए सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी लगाती है।
इससे सोने की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन सोने की मांग भी कम नहीं होती। जो तस्करों के लिए बेहतर अवसर होता है। वह सोने की तस्करी करके कस्टम ड्यूटी बचा लेते हैं और फिर देश में सोना कम कीमतों में बेच देते हैं।
सवाल-7: सोने की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर भारत में क्या कानून है?
जवाब: भारत में सोने की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 3 तरह के कानून के तहत सजा का प्रावधान है…
- कस्टम एक्ट 1962: इसके तहत कोई व्यक्ति अवैध तरीके से देश में सोना लाता या ले जाता है तो उसे कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। तस्कर से सोना जब्त कर लिया जाता है।
- विदेशी मुद्रा और नियमन अधिनियम, 1999 (FEMA): इसके तहत सोने की तस्करी को विदेशी मुद्रा का उल्लंघन माना जाता है। इसमें 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। तस्करी किए गए सोने के अलावा अन्य अवैध संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
- BNS की धारा 111: इसके तहत ट्रैफिकिंग ऑफ इल्लीगल गुड्स के अंतर्गत 5 साल की जेल से लेकर उम्रकैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में दोषी को आजीवन विदेश यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
सवाल-8: सोने की तस्करी में रान्या की गिरफ्तारी पर उनके IPS पिता ने क्या कहा?
जवाब: IPS के. रामचंद्र राव ने कहा कि यह खबर एक बहुत बड़ा झटका और निराशा के रूप में सामने आई। राव ने कहा,
रान्या ने 4 महीने पहले आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी से शादी की थी। वह अपनी शादी के बाद हमसे मिलने नहीं आई। हमें उसके या उसके पति के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं। उसने हमें निराश किया। अगर कोई गलत काम किया है, तो कानून अपना काम करेगा