मुरादाबाद में रेप के आरोपी को चौदह साल की कैद:स्कूल जा रही छात्रा को अगवा कर किया था गैंगरेप; 2 आरोपियों की हो चुकी है मौत
मुरादाबाद में दस साल पुराने 10वीं की छात्रा को किडनैप कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरूवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट रघुवर सिंह की अदालत ने दोषी अनीश को 14 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही 35 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे के दो अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के निवासी पीड़िता के पिता ने 12 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी हाईस्कूल की छात्रा है।

23 फरवरी 2015 की सुबह परीक्षा देने कॉलेज गयी थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। पिता और परिवार के लोगों ने कॉलेज जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि छात्रा कॉलेज पहुंची ही नहीं।
पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल की तो पीड़िता पीलीभीत जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर निवासी अनीस के घर से बरामद हुई थी।
पूछताछ में पता चला कि अनीस और पीड़िता की फोन पर बातचीत होती थी। आरोपी अनीस ने अपने साथी उत्तराखंड ऊधमसिंह नगर जिले के कुंडा निवासी उस्मान के साथ मिलकर छात्रा का ठाकुरद्वारा से अपहरण कर लिया।
अनीस और उस्मान ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विवेचना में ये भी सामने आया कि अनीस की मां मकबूलन ने भी इसमें आरोपियों का साथ दिया था।
पुलिस ने अनीस ,उस्मान ,मकबूलन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही तीनो के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे के दौरान उस्मान मौर मकबूलन की मौत हो गयी। अदालत ने पीड़िता के बयान और दोनों पक्षो की बहस सुनी और उस पर अपना फैसला दिया।
कोर्ट ने आरोपी अनीस अहमद को नाबालिग से दुष्कर्म करने ,अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही जुर्माना भी लगाया।